deltin33 Publish time 2025-12-5 21:41:43

Abdullah Azam Khan: अब्दुल्ला के खिलाफ पांच मामलों में आ चुका है फैसला, चार में सजा; एक में बरी

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जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ शुक्रवार को दो पासपाेर्ट मामले में फैसला आया, जिसमें उन्हें सात साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इससे पहले उनके खिलाफ चल रहे चार मामलों में फैसला हो चुका है। इनमें तीन मामलों में उन्हें सजा हुई थी, जबकि एक में वह बरी हुए थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सजा का एक मामला मुरादाबाद की कोर्ट का है, जिसमें 13 फरवरी 2023 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मुरादाबाद ने छजलैट में हाईवे जाम करने के आठ साल पुराने मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसमें अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी। इसके अलावा अन्य मुकदमे स्थानीय न्यायालय के हैं। इनमें 18 अक्टूबर 2023 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने दो जन्म प्रमाण पत्र में आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

23 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने पड़ोसी से मारपीट के मामले में अब्दुल्ला को बरी किया था। इस मुकदमे में आजम खान, उनके भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खान, बेटे अब्दुल्ला और भतीजे बिलाल भी आरोपित थे। सभी को न्यायालय ने आरोप साबित न होने पर बरी किया था।

17 नवंबर 2025 को दो पैनकार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। दो पैन कार्ड मामले में सजा के बाद से अब्दुल्ला अपने पिता के साथ रामपुर जेल में बंद हैं।
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