हरियाणा: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की सहायता, क्या हैं शर्तें?
/file/upload/2025/12/5819033146081176479.webpहरियाणा: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार की सहायता, क्या हैं शर्तें? (File Photo)
जागरण संवाददाता, जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को शामिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया है। पहले यह राशि 50 हजार रुपये थी, जो अब 80 हजार रुपये कर दी है। इस योजना के तहत 10 साल पुराना मकान होना चाहिए।
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