अदालत में गवाहों के नहीं आने से अमरमणि प्रकरण में टली सुनवाई, चर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण मामले में पूर्व मंत्री हैं आरोपित
/file/upload/2025/12/5662517648801451405.webpएमपी-एमएलए कोर्ट में 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जागरण
जागरण संवाददाता, बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम व एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में चर्चित राहुल अपहरण कांड के मामले में शनिवार को गवाह नहीं आए। इस वजह से साक्ष्य व जिरह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। इस चर्चित प्रकरण में अब 15 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पूर्व मंत्री अमरमणि न्यायालय से भगोड़ा घोषित हैं। महराजगंज और लखनऊ जिले में इनकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अपहृत राहुल के भाई कृष्णमुरारी का बयान गवाह के रूप में पूर्व में दर्ज किया जा चुका है। इसके अलावा सुपुर्दगी के गवाह शिवा का बयान भी हो चुका है। 29 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान दो गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं।
पूर्व में 25 सितंबर को गवाह शमशेर बहादुर सिंह निवासी जनपद महराजगंज का बयान अंकित किया जा चुका है। गैरहाजिर चल रहे शेष गवाहों की गिरफ्तारी के लिए वारंट पहले से ही जारी है। बता दें कि छह दिसंबर 2001 को जयपुरवा रोडवेज तिराहा के पास सुबह 7:45 पर धर्मराज मद्धेशिया के पुत्र स्कूली छात्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण कर लिया गया था।
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एसटीएफ ने उसकी बरामदगी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास लखनऊ से किया था । धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर कोतवाली बस्ती में मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान मुकदमा धर्मराज मद्धेशिया की मृत्यु हो चुकी है।
इस मामले में अपहृत राहुल मद्धेशिया का बयान अंकित किया जा चुका है। जिन गवाहों का साक्ष्य हो चुका है उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से सुनवाई पर जिरह होना शेष है। अब सोमवार 15 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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