IndiGo Crisis: सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, दिल्ली HC का भी खटखटाया दरवाजा; रखी ये मांग
/file/upload/2025/12/2023748522324699228.webpजागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्र सरकार और इंडिगो संकट से प्रभावित लोगों को सहायता और उचित धन वापसी प्रदान करने के निर्देश देने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) की तरफ से हाल ही में कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स को कैंसिल करने और देरी करने के मामले में अर्जेंट सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है।
इस याचिका का जिक्र एक वकील ने किया, जिन्होंने कहा कि देश के 95 एयरपोर्ट पर करीब 2500 फ्लाइट्स में देरी हुई है, और लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है।
यह भी पढ़ें- Delhi IGI Airport: नहीं थम रहा इंडिगो का संकट, फिर 134 फ्लाइट कैंसिल; यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी
सीजीआई (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि हम समझते हैं कि लाखों लोग फंसे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को अर्जेंट काम हो, और वे नहीं कर पा रहे हों... लेकिन फिर भारत सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है। ऐसा लगता है कि समय पर कदम उठाए गए हैं। हमें अभी कोई अर्जेंटिटी नहीं दिख रही है।
Pages:
[1]