नोएडा प्राधिकरण ने उद्यमियों को दी बड़ी राहत, अब अदेयता प्रमाण-पत्र की बाध्यता होगी समाप्त
/file/upload/2025/12/8807232751797487116.webpजागरण संवाददाता, नोएडा। आवंटित भूखंड का वन टाइम लीज रेंट जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करने वाले उद्यमियों को नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बड़ी राहत दे दी है। अब उन्हें प्राधिकरण में अपनी इकाई के लिए किराये या बंधक अनुमति लेने के लिए अदेयता प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बता दें कि अभी तक उद्यमियों अपनी इकाइयों के लिए किराया या बंधक अनुमति लेने के लिए प्राधिकरण में आवेदन करता था तो उनसे प्राधिकरण का लेखा विभाग अदेयता प्रमाण-पत्र की मांग करता था। इससे उद्यमी के साथ-साथ प्राधिकरण के कर्मचारी / अधिकारी का अनावश्यक समय व्यर्थ होता है।
इसको लेकर उद्यमी लगातार नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) के माध्यम से प्राधिकरण कार्यालय पर आपत्ति जता रहे थे। बार बार एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन की ओर से कहा जा रहा था कि यदि उद्यमी की ओर से वन टाइम लीज रेंट जमा कराने के उपरांत अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तो उससे दोबारा अदेयता प्रमाण-पत्र की मांग न की जाए।
इससे कारोबारी काम काम में असर पड़ता है। इसकी पड़ताल अधिकारी व कर्मचारी स्वत : कर ले। इकाइयो के संबंधित दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय पर मौजूद है। उद्यमियों को आनवाश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस मुद्दे को पिछले दिनों उद्योग सहायक समिति में मजबूती के साथ उठाया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस पर प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा लोकेश एम ने उद्यमियों को राहत देते हुए कहा कि यदि उद्यमी द्वारा वन टाइम लीज रेंट जमा कराने के उपरांत अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तो उससे दोबारा अदेयता प्रमाण-पत्र की मांग नही की जाएगी। उद्यमियों की इकाइयों से सबंधित कामकाज को पारदर्शी व सरल किया जाए। इससे निवेश की संभावना प्रबल होंगी।
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