Chikheang Publish time 2025-12-8 20:40:05

Bihar Government: 21 दिन के अंदर दें मृत्यु की सूचना, प्रमाण पत्र मिलने में नहीं होगी परेशानी

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल एवं एसकेएमसीएच को छोड़ शहरी क्षेत्र में होने वाली मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम देता है। यदि किसी की मृत्यु सदर अस्पताल या एसकेएमसीएच में होती है तो स्वजन को मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र वहीं से मिलेगा। इन दोनों स्थान पर हुई मृत्यु का प्रमाण। नगर निगम नहीं देगा। जानकारी के अभाव में लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए निगम कार्यालय में दौड़ लगाते रहते है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि दोनों जगहों को छोड़ शहरी क्षेत्र में हुई मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृत्यु के 21 दिनों के भीतर स्वजन नगर निगम को आवेदन देकर सुचित करे और जरूरी दस्तावेज़ (जैसे निजी अस्पताल, श्मशान की रसीद, पहचान पत्र, पता प्रमाण, शपथ पत्र) दें और फॉर्म भरें तो प्रमाणपत्र बनवाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

विलंब होने पर मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है, प्रक्रिया अब डिजिटल और सरल हो गई है। घर बैठे भी लोग आवेदन दे सकते है।

उन्होंने कहा कि मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए मृत्यु का स्थान महत्वपूर्ण होता है, दाह संस्कार कहां हुआ यह नहीं। यदि शहरी इलाके में कही भी किसी की मृत्यु होती है और दाह संस्कार शहर से बाहर कही भी होता है नगर निगम से प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन मृत्यु शहर क्षेत्र से बाहर होती है और दाह संस्कार शहरी क्षेत्र के किसी भी स्थान पर होता है तो इस आधार पर नगर निगम प्रमाणपत्र नहीं देगा।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो निगम के तहसीलदार इसकी जांच कर रिपोट देते है। उनके रिपोर्ट के बाद ही निगम प्रमाणपत्र जारी करता है।

कई बार सालों बार लोग अपने परिजन का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने आते हैं। उनको प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब नगर निगम इसकी जांच कराएगा। मृत्यु के समय के उम्र के पांच लोगों की गवाही देनी होगी। शपथ पत्र के साथ मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट देगी तभी उनका प्रमाणपत्र बनेगा। यदि मृत्यु प्रमाणपत्र खो गया है तो निगम आवेदन मिलने पर जांच के बाद द्वितीय प्रमाण पत्र जारी करेगा।

इसके लिए पांच रुपया शुल्क जमा करना होगा। नगर निगम में जन्म-मृत्यु निबंधन पदाधिकारी तैनात है। यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह उनसे संपर्क कर सकते है। प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय मृतक के साथ-साथ सूचक एवं दो गवाह का आधार कार्ड या अनय पहचान पत्र देना होगा।
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