हत्या के दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा: बड़े भाई, भाभी और भतीजे भी शामिल
/file/upload/2025/12/2577509455655091408.webpसांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर/अलीगढ़। अदालत ने सोमवार को लगभग सवा छह साल बाद जालिम सिंह हत्याकांड के दोषी बड़े भाई, भाभी व भतीजे समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी एवं मुकदमा वादी के अधिवक्ता एसपी सिंह और शाकिर अली ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को थाना कोतवाली खुर्जा नगर पर मुकदमा वादी रेनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वर्ष 2019 के मामले में 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया
इसमें बताया कि उसके पति जालिम सिंह ने गांव अरनिया मौजपुर में 17 जुलाई 2019 को एक प्लाट की पैमाइश कराई थी। शाम को पति-पत्नी उक्त प्लाट पर घूमने गए थे लेकिन वहां पर पहले से घात लगाए बैठे उसके पति के बड़े भाई शेरपाल उर्फ पप्पू, उसकी पत्नी विमलेश देवी, पुत्र भारत और विमलेश के भाई का बेटा जितेन्द्र पुत्र हरिओम निवासी गांव मडौला थाना गभाना अलीगढ़ ने अभद्रता करते हुए लाठी-डंडा एवं ईटों से प्रहार कर जालिम सिंह की हत्या कर दी।
पुलिस ने नामजद चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत 18 सितंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में पहुंचा। सोमवार को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता ने दोष सिद्ध होने पर शेरपाल, विमलेश, भारत और जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वादी अधिवक्ता शाकिर अली ने बताया कि न्यायाधीश ने 50 प्रतिशत अर्थदंड मृतक के वारिसान को देने के आदेश दिए हैं।
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