Chikheang Publish time 2025-12-9 17:09:38

खंडवा के सिहाड़ा गांव को बताया था वक्फ बोर्ड की संपत्ति, स्टेट ट्रिब्यूनल ने खारिज किया दावा, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

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सिंहाड़ा गांव में पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की गई।



डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा के ग्राम सिहाड़ा में पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के दावे को मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धारित समय अवधि में अपने दावे के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं करने से दावे को खारिज कर दिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ट्रिब्यूनल के आदेश पर कार्रवाई

समिति के दावे के खिलाफ ग्राम पंचायत ने ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जिसमें बोर्ड के इस दावे को गलत बताते हुए उल्टे सरकारी जमीन पर दरगाह कमेटी द्वारा कब्जा करने की बात कही गई थी। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ग्राम पंचायत द्वारा मंगलवार को शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। राजस्व व पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दरगाह क्षेत्र से तार फेंसिंग सहित गांव के अन्य अतिक्रमण को हटाया गया।

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ग्रामीणों में खुशी की लहर

बोर्ड का दावा खारिज होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस मामले को दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया द्वारा प्रमुखता से उठाने पर सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। करीब एक माह पूर्व न्यायालय मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल द्वारा वक्फ बोर्ड की ओर से खसरा क्रमांक 781 रकबा 14.500 हेक्टयर को अपनी संपत्ति बताने का नोटिस जारी किया था।

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इस रकबे पर पूरा गांव बसा होने से नोटिस को लेकर सिहाड़ा के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। ग्राम पंचायत को 10 नवंबर को वक्फ बोर्ड भोपाल ने पेशी पर उपस्थित होने का कहा गया था। सिहाड़ा गांव में करीब 10 हजार हिन्दू- मुस्लिम परिवार निवासरत है।

सरपंच प्रतिनिधि हेमन्त चौहान ने वक्फ बोर्ड के नोटिस को अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रिब्यूनल में चुनोती दी थी। इसमें खसरा क्रमांक 781 रकबा 14.500 हेक्टयर को सरकारी व आबादी की संपत्ति बताया था।

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ग्राम पंचायत ने दिया था नोटिस

विदित हो कि सिहाड़ा में ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय जमीन पर दुकान निर्माण के लिए दरगाह कमेटी को उस स्थान से तार फेंसिंग हटाने का नोटिस दिया था। इस पर दरगाह कमेटी ने इस जमीन सहित पूरे सिहाड़ा गांव की 14.500 हेक्टयर जमीन जिस पर गांव बसा है उसे अपनी जमीन बता दिया था।
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