cy520520 Publish time 2025-12-9 19:08:54

एक ही काम दो बार कराया, फर्जी भुगतान... DM सीपी सिंह ने दिए प्रधान और सचिव से 13.98 लाख की वसूली के आदेश

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फाइल फोटो।



जागरण संवाददाता, मथुरा। राया विकास खंड की ग्राम पंचायत ककरारी में 2019-20 में बिना कार्य भुगतान कराए जाने की शिकायत में जांच के बाद 13़ 98 लाख रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। डीएम सीपी सिंह ने तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक से गबन की धनराशि की वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
15 मीटर लंबे इंटरलाकिंग में दिखाया डेढ़ लाख का व्यय


एक जनवरी 2025 को ग्राम पंचायत ककरारी के नगला शिरिया निवासी रेशम सिंह ने जिलाधिकारी को पूर्व प्रधान लेखराज सिंह के विरुद्ध 2019-20 में कराए कार्यों को लेकर शिकायती पत्र दिया। इस पर जांच के लिए सीडीओ ने जिला समाज कल्याण अधिकारी और अवर अभियंता, लघु सिंचाई विकास खंड राया को जांच अधिकारी नामित किया। जांच में सड़क से लेकर संजू के घर तक इंटरलाकिंग मौके पर नहीं पाया गया। 69,739 रुपये का भुगतान किया गया।
एक ही कार्य को दो नामों से स्वीकृत करा भुगतान कराया

ओमप्रकाश के घर से मनसुखा के घर तक बिना इंटरलाकिंग कार्य हुए कच्चे मार्ग के लिए 1,47,073 रुपये का भुगतान किया गया। जांच हुई तो पूर्व प्रधान लेखराज और संबंधित सचिव दोषी पाए गए। नोटिस जारी हुए, तो पूर्व प्रधान ने स्पष्टीकरण में उस समय कराए कार्यों के फोटो लगाए। तीन सदस्यीय समिति बनी और सत्यापन हुआ।

पता चला कि बिना कार्य कराए मनेरगा योजनांतर्गत 8,57,807 रुपये व राज्य वित्त-14 वां वित्त आयोग के अंतर्गत 5,40,507 रुपये की शासकीय धनराशि का गबन किया गया। डीएम ने आधी धनराशि पूर्व प्रधान और आधी धनराशि सचिव प्रवीन कुमार और सुकेश कुमार से वसूलने के निर्देश दिए हैं। यह धनराशि 20 दिन के अंदर जमा करनी है। डीपीआरओ धनंजय जायसवाल ने बताया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।


एक ही काम दो बार कराया, फर्जी भुगतान

मनरेगा योजना के अंतर्गत आइडी बनाकर फर्जी भुगतान ओमप्रकाश के घर से मनसुखा के घर तक के इंटरलाकिंग कार्य में हुआ। दोनों मकानों के बीच सड़क की लंबाई मात्र 15 मीटर है, जिस पर वर्ष 2019-20 में 1,47,801 रुपये का व्यय दिखाया गया। जबकि वर्ष 2017-18 में इसी कार्य को मुख्य सड़क से राजकुमार के घर तक दिखाया गया,जिस पर 3,76,668 रुपये का व्यय दिखाया गया। इस एक ही कार्य में पिता और पुत्र के नाम से दो वित्तीय वर्ष में आइडी बनाकर भुगतान कर दिया गया है।
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