LHC0088 Publish time 2025-12-10 04:37:04

पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि केस वापस लिया

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सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि का केस वापस ले लिया है।



जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर मानहानि का केस वापस ले लिया है। रोहिणी जिला न्यायालय ने केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने केस को वापस लिया हुआ मानकर खत्म कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस साल जुलाई में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर मानहानि केस को खारिज करने की मांग की थी। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने मानहानि की शिकायत में आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने पांच अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ बदनाम करने वाली बातें की थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा था।

इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए सीनियर सिविल जज गौरव ने छह दिसंबर के अपने आदेश में कहा कि वादी केस का मास्टर है और इसलिए, उसे वापस लेने का हकदार है। इन बातों को देखते हुए, मामला वापस लिया हुआ मानकर खत्म किया जाता है। सत्येंद्र जैन की तरफ से वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और कहा कि वादी मौजूदा केस वापस लेना चाहता है।

पूर्व मंत्री ने दावा किया था कि ये बातें बांसुरी स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और गलत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए की थीं। बांसुरी स्वराज ने झूठ बोला कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये मिले हैं। यह भी दावा किया था कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले हैं। भाजपा नेता ने उन्हें \“करप्ट\“ और \“फ्राड\“ कहकर और बदनाम किया। इस वजह से उनकी बेदाग राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है।

आम आदमी पार्टी के नेता की शिकायत के बाद रोहिणी न्यायालय ने दिसंबर 2024 में बांसुरी स्वराज और एक टीवी न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी किया था। जैन ने टीवी चैनल को उस कंटेंट को हटाने और उन्हें आगे बयान देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने एक रुपये के नुकसान का दावा किया है।

उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में बांसुरी स्वराज के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसे एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था; इसकी अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है।
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