Goa Nightclub Fire: सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी, पुलिस ने की पासपोर्ट रद्द करने की मांग
Goa Nightclub Fire: इंटरपोल ने आग से तबाह हुए गोवा के एक नाइट क्लब के फरार मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ \“ब्लू कॉर्नरनोटिस\“ जारी किया है। यह उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए जारी किया गया है। इस क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद सौरभ और गौरव देश छोड़कर भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा पिछले शनिवार आधी रात के आसपास अरपोरा स्थित \“बर्च बाय रोमियो लेन\“ नाइट क्लब में लगी भीषण अग्निकांड के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड फरार हो गए थे।गोवा पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ \“इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस\“ जारी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संपर्क किया था। अधिकारियों ने बताया कि यह माना जा रहा है कि सौरभ तथा गौरव घटना के कुछ घंटे बाद ही थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे। पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक नाइट क्लब में देर रात भीषण आग लगने से लोगों की मौत हो गई थी।
मृतकों में नाइट क्लब के 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं। इनमें से चार दिल्ली से थे। जबकि पांच घायलों का सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज जारी है। \“इंटरपोल ब्लू नोटिस\“ किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है।
सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ \“ब्लू कॉर्नर नोटिस\“ जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया था। भगोड़ों को हिरासत में लेने के प्रावधान वाला \“रेड नोटिस\“ केवल चार्जशीट दाखिल होने और उसके के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही जारी किया जा सकता है।
गोवा सरकार के दो अधिकारियों को भी जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। पुलिस ने अब तक पांच लोगों नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और भरत कोहली को गिरफ्तार किया है।
इस बीच, गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति ने मंगलवार को शहर भर के सभी होटलों, रेस्तरां और बार के निरीक्षण का निर्देश दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहीं सत्या शर्मा ने मंगलवार को कहा कि वैध लाइसेंस के बिना या अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे प्रत्येक प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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शर्मा ने अधिकारियों को पांच दिनों के भीतर ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की लाइसेंस स्थिति, बैठने की अनुमय क्षमता और अनिवार्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन को लेकर एक विस्तृत एरिया वार और वार्ड वार लिस्ट पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकारियों या संचालकों की ओर से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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