सम्राट चौधरी के एक्शन का दिखने लगा असर, सीतामढ़ी में चिह्नित किए जाने लगे छेड़छाड़ के स्पाट
/file/upload/2025/12/3778745921226381488.webpसंवाद सहयोगी, सीतामढ़ी।BiharNews : पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को छेड़खानी के स्पाट चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं ताकि वहां पुलिस की तैनाती कर शोहदों को सबक सिखाया जा सके।
उन्होंने कहा कि वैसे तो अमूमन स्कूल-कालेज, धार्मिक स्थल, पार्क, रेलवे स्टेशन तथा बाजार छेड़खानी के स्पाट माने जाते हैं लेकिन इसके अलावा भी जगह चिह्नित किए जा रहे हैं ताकि किशोरी व युवतियों को छेड़खानी से बचाया जा सके। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वहीं महिला थानाध्यक्ष श्वेता स्वराज को भी इसमें सक्रिय जिम्मेदारी दी गई है। बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन इन चिह्नित स्थलों पर गश्ती बढ़ाने के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस टीम की स्थायी प्रतिनियुक्ति भी कर सकती है।
वहीं कुछ जगहों पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को वहां सक्रिय कर मनचलों पर लगाम कसेगी। दूसरी ओर महिला थाने में तैनात अपर थानाध्यक्ष रचयिता कुमारी सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग सेंटर में घूम-घूम कर छात्राओं को जागरुक करने का काम कर रही हैं।
अपर थानाध्यक्ष छात्राओं को भरोसा दिला रही है कि अगर मनचले द्वारा छेड़खानी की जाती है तो वह कैसे उस व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई करेंगी।
महिला दरोगा के नेतृत्व में गठित होगी विशेष टीम
पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी होते ही एसपी अमित रंजन ने इसपर कड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि छेड़खानी के स्पाट चिन्हित होते ही वहां संबंधित थाने, पोस्ट और महिला थाने से कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी।
महिलाएं, युवतियां व किशोरी किसी भी स्तर पर छेड़खानी की तुरंत शिकायत पास के किसी थाने या हेल्पलाइन पर कर सकती है। फौरन कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने कहा कि प्रत्येक थाने में एक टीम गठित की जाएगी, जिसमें एक महिला दरोगा प्रमुख होगी। उसके साथ एक महिला और दो पुरुष सिपाही की टीम होगी।
महिला पुलिस स्कूटी से इन स्पाटों के आसपास गश्ती करेंगी। उन्होंने कहा कि छेड़खानी से जुड़े मामले में थाना स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी(एसडीपीओ) पर भी जिम्मेदारी तय होगी। दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई मनचला दो या दो से अधिक बार छेड़खानी के आरोप में पकड़ा जाता है तो उसका नाम गुंडा पंजी के ईव-टीजर शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज़ किया जाएगा।
वहीं छेड़खानी के आरोप में पकड़े गए नाबालिग की काउंसलिंग कराई जाएगी। यदि बार-बार एक ही नाबालिग पकड़ा जाता हैं तो उनपर सनहा दर्ज कर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और आरोपित को किशोर न्याय बोर्ड को सिपुर्द किया जाएगा।
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