कोलकाता में गीता पाठ के दौरान चिकन पैटीज बेचने वाले की पिटाई, हाई कोर्ट पहुंचा मामला
/file/upload/2025/12/8781654551915525182.webpकोलकाता में गीता पाठ के दौरान मारपीट (सोशल मीडिया)
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार को आयोजित गीता पाठ’ कार्यक्रम के दौरान एक पैटीज विक्रेता के साथ कथित तौर पर भीड़ ने मारपीट की और उसकी ठेला-गाड़ी भी तोड़ दी।
इतनी बड़ी माबलिंचिंग बर्दाश्त नहीं
मारपीट के अगले ही दिन वकील और माकपा नेता सायनबनर्जी ने मैदान थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी। याचिका में कहा गया है कि शहर के बीचों-बीच इतनी बड़ी भीड़ हिंसा (माबलिंचिंग) बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पुलिस अब तक खामोश है और कोई केस तक दर्ज नहीं किया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
याचिका में सायनबनर्जी ने लिखा है कि गरीब और असंगठित क्षेत्र का यह विक्रेता पूरी तरह असहाय था। भीड़ ने बिना किसी सुबूत या उकसावे के उसकी आजीविका छीन ली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तहसीनपूनावाला मामले का हवाला देते हुए कहा कि भीड़ द्वारा हिंसा और हत्या पर सख्त दिशानिर्देश पहले से मौजूद हैं, लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें लागू करने में नाकाम रही है।
शहर के बीचों-बीच ऐसी घटना पर संज्ञान ले सरकार
वकील ने कोर्ट से मांग की है कि हाई कोर्ट खुद इस मामले का संज्ञान ले, राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करे, सुप्रीम कोर्ट के लिंचिंग रोकने के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दे, पीडि़त को उचित मुआवजा दिलवाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए।
वहीं, लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजन के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले सकता है, तो लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने वाला है।
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