संदिग्ध परिस्थितियों में मां -बेटी की मौत, मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप
/file/upload/2025/12/2377835918967129360.webpपुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, थलईपुर (मऊ)। संदेहजनक परिस्थितियों में मां -बेटी की मौत होने के बाद मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया कि चार वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उसके बाद से ही दहेज को लेकर ससुराल वाले अक्सर प्रताड़ित करते थे।विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी सचिन चौहान पुत्र स्वर्गीय शिव मंगल चौहान ने बृहस्पतिवार को थाना सरायलखन्सी में तहरीर दिया कि उसने अपनी बहन रेखा चौहान पुत्री शिवमंगल चौहान का विवाह दिसंबर 2021 में सराय लखन्सी थाने के बबुआपुर सिंहाव गांव निवासी राकेश चौहान पुत्र सुभाष चौहान के साथ किया। किंतु विवाह के बाद से ही ससुराल वाले उसकी बहन को दहेज को लेकर अक्सर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
प्रताड़ना का आलम यह था कि उसकी बहन रेखा एवं पुत्री रितिका की तबीयत खराब होने की स्थिति में भी वे लोग इलाज इत्यादि नहीं कराते थे। उसकी तीन वर्षीय भांजी रितिका इसी सिलसिले में काफी दिनों से ननिहाल में ही थी। विगत सात दिसंबर को रितिका का चाचा रितेश उसे ननिहाल से लेकर अपने घर बबुआपुर सिंहाव गया। इ
स बीच जब कभी वह अपनी बहन व भांजी से बात कराने के लिए अपने जीजा राकेश को फोन करता तो वह इधर-उधर की बातें करके उसे टाल देता। अचानक बुधवार की सायं लगभग साढ़े छः बजे जब उसने रितेश को फोन किया तो उसने बताया कि उसकी बहन और भांजी की मौत हो गई है। यह खबर सुनकर वह आवाक रह गया। आनन फानन वह उसके घर गया तो उसकी बहन रेखा व भांजी का मृत पाई गई।
सचिन ने आरोप लगाया कि उसकी बहन एवं भांजी की हत्या राकेश चौहान, रितेश चौहान, अखिलेश चौहान पुत्र गण सुभाष यादव, ससुर सुभाष चौहान पुत्र स्वर्गीय सुखदेव, सास विमला देवी व मृतका की जेठानी तथा देवरानी ने मिलकर किया है। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत उपरोक्त नामजद आरोपित गण के खिलाफ मामला पंजीकृत कार्यवाही शुरू कर दिया है।
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