ड्यूटी में लापरवाही से हुई थी किशोर की मौत, तीन मेडिकलकर्मी पर केस दर्ज का आदेश
/file/upload/2025/12/1415712362132822950.webpन्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। ड्यूटी के दौरान हुई स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते एक किशोर की मृत्यु हो गयी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुभव कटियार ने इस मामलें में तीन मेडिकलकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोर्ट के अनुसार फार्मासिस्ट कमलवीर, आउटसोर्स वार्ड ब्वाय मणिकांत शुक्ल तथा जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक डा. प्रदीप कुमार के आचरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध परिलक्षित होता है। मामले में सदर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिया है।
एक वर्ष पूर्व हुई इस घटना में विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपित फार्मासिस्ट व वार्ड ब्वाय की सेवा समाप्त कर दी गई थी, जबकि जूनियर रेजिडेंट चिकित्सक का सेवा विस्तार नहीं किया गया था। इसके बावजूद स्वजन की ओर से लगाई गई आपत्तियों पर पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न होने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया था।
जोगिया क्षेत्र के कोयड़ा गांव निवासी रामगिरीश ने कोर्ट में दाखिल वाद में बताया कि उनके पुत्र विशाल चौहान को 15 नवंबर 2024 को पैर फ्रैक्चर होने पर मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि 17 नवंबर को ड्यूटी पर मौजूद मेडिकलकर्मियों ने इलाज के बदले पांच हजार रुपये की मांग की।
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धनराशि न देने पर किशोर को कुछ ही मिनटों में चार सूई लगाए गए, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। वाद में यह भी कहा गया है कि घटना के बाद थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि उपलब्ध तथ्यों से आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिद्धार्थनगर को तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी प्रति कोर्ट में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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