गीता पाठ कार्यक्रम में चिकन पैटी विक्रेताओं पर हुआ था हमला, अब सुवेंदु अधिकारी ने किया सम्मानित
/file/upload/2025/12/6668531278212621218.webpगीता पाठ कार्यक्रम में चिकन पैटी विक्रेताओं पर हुआ था हमला (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में हाल में गीता पाठ कार्यक्रम में चिकन पैटी बेचने वाले दो विक्रेताओं पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत पर रिहा होने के बाद गुरुवार को सम्मानित किया। सुवेंदु ने कहा कि वह एक हिंदू के रूप में अपना कर्तव्य निभाने वालों के साथ हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सात दिसंबर को ‘गीता पाठ’ कार्यक्रम में मांसाहार सामान बेचने वाले दो विक्रेताओं पर हमला करने के आरोप में बुधवार रात गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को बैंकशाल अदालत ने गुरुवार को 1000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
सुवेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना
सुवेंदु ने फेसबुक पर एक पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए कहा, “मैं ममता बनर्जी को बताना चाहता हूं कि आप ‘सनातनियों’ पर अपनी वफादार पुलिस लगाकर उन्हें दबा नहीं सकतीं। धर्म की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई में मैं हिंदुत्व के अनगिनत समर्थकों के साथ हर हिंदू के लिए खड़ा हूं।“
उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री बनर्जी ने अहंकारपूर्वक कहा था कि हमला करने वाले तीनों लोगों को कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुवेंदु ने सवाल किया कि गिरफ्तारी का फैसला करने वाली वह कौन होती हैं?
उन्होंने कहा, मैं एक विधायक हूं, विपक्ष का नेता हूं, भाजपा सदस्य हूं- ये सब बाद में आता है। सबसे पहले, मैं एक हिंदू हूं। अगर मेरे हिंदू भाई-बहन मुसीबत में हैं, तो मेरा प्राथमिक कर्तव्य अपने ‘धर्म’ की रक्षा करना है। गीता ने मुझे यही सिखाया है।
क्या है मामला?
दो विक्रेताओं ने शिकायत की थी कि धार्मिक आयोजन में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर आपत्ति जताते हुए युवाओं के एक समूह ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें कान पकड़कर उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किया। घटना का एक कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार रात तीन लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही तीनों को जमानत मिल गईं।
\“कुछ गड़बड़ हो रही है...\“, करूर भगदड़ मामले में SC ने क्यों उठाए मद्रास HC पर सवाल?
Pages:
[1]