deltin33 Publish time 2025-12-14 02:37:57

दिल्ली के स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, बढ़ते प्रदूषण के बाद सरकार का बड़ा फैसला

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राजधानी दिल्ली में ग्रेप 4 लागू होने के बाद वर्क फ्रॉम भी लागू।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए GRAP-4 लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। इसमें 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत नए जारी किए गए हैं।विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अनुसार दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों और दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालयों को केवल 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। यह उपाय प्रदूषण से होने वाले वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाया गया है।
शिक्षा निदेशालय ने भी जारी किया सर्कुलर

वहीं, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने GRAP-4 के लागू होने के बाद एक सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों तथा NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि कक्षा 9वीं तक और कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए तत्काल प्रभाव से कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएं।

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हाइब्रिड मोड का मतलब है कि जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां पढ़ाई फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी। यह आदेश CAQM के GRAP-IV के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है और आगे के निर्देश तक लागू रहेगा। अभिभावकों से बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सहयोग करने की अपील की गई है।
इन सेवाओं के लिए रहेंगी छूट

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हैं और आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन आदि को छूट दी गई है। GRAP-4 में निर्माण कार्यों पर रोक, गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और अन्य कड़े उपाय भी शामिल हैं, ताकि AQI में सुधार हो सके। नागरिकों से अपील है कि वे नियमों का पालन करें और अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।
दिल्ली सरकार के कार्यालयों के लिए

[*]सभी प्रशासनिक सचिव तथा विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
[*]कार्यालय में केवल 50% से अधिक स्टाफ की उपस्थिति नहीं होगी। शेष 50% स्टाफ घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेगा।
[*]प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर दफ्तर बुला सकेंगे।

सभी निजी संस्थाओं के लिए नियम

[*]जहां तक संभव हो अलग-अलग टाइमिंग लागू करें।
[*]घर से कार्य करने के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
[*]कार्यालय आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम करें।


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