LHC0088 Publish time 2025-12-14 06:36:57

इंडिगो की उड़ानें रद होने पर यात्रियों ने मांगा मुआवजा, गुरुग्राम उपभोक्ता अदालत में अर्जी की तैयारी

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। इंडिगो की उड़ानें रद होने से परेशान यात्रियों को मुआवजा चाहिए। यात्रियों ने जिला उपभोक्ता न्यायालय में अर्जी डालने के लिए अधिवक्ताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। इंडिगो का कॉरपोरेट कार्यालय गुरुग्राम में है। इस वजह से यात्री गुरुग्राम में भी अर्जी डाल सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपभोक्ता न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र जैन का कहना है कि उनसे 10 से अधिक यात्री संपर्क कर चुके हैं। वह सभी को नि:शुल्क सेवा प्रदान करेंगे। यात्रियों को बहुत परेशानी हुई है। उड़ाने रद होने के बाद नियमानुसार जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, नहीं उपलब्ध कराई गईं। ऐसे में उपभोक्ताओं को मुआवजा मांगने का अधिकार है।
मुफ्त में मुआवजा दिलाने का करेंगे प्रयास

जो भी यात्री उनसे संपर्क करेंगे, वह मुआवजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। कुछ दिन पहले ही एक मामले में न्यायायल ने मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। स्पाइस जेट की फ्लाइट श्रीनगर से चार बजे शाम को चलनी थी। मौसम बिल्कुल साफ था लेकिन रात 10 बजे चली।

इस पर डाली गई अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता न्यायालय ने पांच हजार रुपये खाने के नाम, 15 हजार रुपये मानसिक पीड़ा के नाम पर एवं 11 हजार रुपये कानूनी फीस के नाम पर देने का फैसला सुनाया था। इंडिगो का मामला स्पाइस जेट के मामले से कहीं अधिक गंभीर है।

सभी यात्रियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जब तक यात्री अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक कंपनियां मनमानी करती रहेंगी।
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