cy520520 Publish time 2025-12-14 17:07:44

Bihar News: भवन निर्माण विभाग का सरकारी संस्थानों को ऑफर, OTS योजना से प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी छूट

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सरकारी भवनों को भवन निर्माण का ऑफर। फाइल फोटो



राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के वैसे सरकारी भवन जिनका वर्ष 2025-26 के पूर्व का संपत्ति कर बकाया है, सरकार ने उस बकाया को चुकाने और ब्याज से राहत के लिए ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट) योजना प्रभावी की है, जिसका लाभ 31 मार्च 2026 तक लिया जा सकेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भवन निर्माण विभाग ने नगर विकास के आदेश के हवाले इस संबंध में नए सिरे से अपने सभी भवन प्रमंडलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

वन टाइम सेटेलमेंट योजना समय-समय पर प्रभावी होती रही है। चालू वित्तीय वर्ष में एक बार फिर इस योजना को लागू किया गया है। जिसके संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

योजना नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) 2025 कही जा सकेगी। जिसे पूरे बिहार में एक साथ प्रभावी किया गया है। योजना सभी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं केंद्र व राज्य सरकार की संपत्ति एवं संस्थागत संपत्तियों पर समान रूप से लागू होगी।

संबंधित भवनों पर यदि 2025-26 के पूर्व का कोई संपत्ति कर और ब्याज दोनों बकाया है तो ओटीएस के तहत आवेदन कर एक मुश्त मूल संपत्ति कर चुकता कर ब्याज माफी का लाभ उठाया जा सकता है। यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है तो उससे भी छूट पाई जा सकेगी।

भवन प्रमंडलों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि प्रमंडल के पास पूर्व की मूल राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं है तो वैसी स्थिति में विभाग को आवेदन देकर राशि प्राप्त की जा सकती है ताकि ओटीएस का लाभ प्राप्त किया जा सके।
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