LHC0088 Publish time 2025-12-14 23:37:42

द्वारका एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा से आई कार ने ली इंजीनियर की जान, परिवार को मिला 1.38 करोड़ मुआवजा; MACT का आदेश

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जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2022 में हुए एक सड़क हादसे में मारे गए इंजीनियर के परिवार को 1.38 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया है। पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने मृतक कौशल मिश्रा की पत्नी और माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याचिका के अनुसार, कौशल मिश्रा एक निजी कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे। 11 दिसंबर 2022 को वह अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे, तभी अमन कुशवाहा द्वारा लापरवाही और तेज गति से चलाई जा रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से कौशल सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में इलाज के दौरान 10 दिन बाद उनकी मौत हो गई। 10 दिसंबर को जारी आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि समग्र दृष्टिकोण से देखते हुए, संभावनाओं के आधार पर यह साबित हो जाता है कि दुर्घटना अपराधी वाहन (कार) की लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग से हुई, जिसे अमन कुशवाहा चला रहा था। इस कार का मालिक मयंक कुशवाहा था। इससे कौशल मिश्रा की मौत हुई।

ट्रिब्यूनल ने एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अपराधी वाहन गलत दिशा से आ रहा था और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। साथ ही, मृतक हेलमेट पहने हुए थे। बीमा कंपनी के इस दावे को खारिज कर दिया गया कि दुर्घटना मृतक की एकमात्र लापरवाही से हुई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोई सबूत नहीं पेश किया गया जिससे साबित हो कि कौशल मिश्रा किसी भी तरह से लापरवाह थे।

मुआवजा विभिन्न मदों में दिया गया है, जिसमें आश्रितों की आय हानि, चिकित्सा व्यय, अंतिम संस्कार व्यय, संपत्ति हानि और पारिवारिक सहारा हानि शामिल है। मृतक पर चार आश्रित थे। ट्रिब्यूनल ने ध्यान दिया कि दुर्घटना के समय वाहन बीमित था और टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया।

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