Delhi AQI: दिल्ली में छाई जहरीले धुंध की मोटी चादर, AQI 500 के पार; GRAP-4 के तहत कई गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध
Delhi AQI Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार, 15 दिसंबर की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई और सुबह-सुबह आवागमन करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों का AQI 500 के आसपास दर्ज किया गया जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, रात का तापमान गिरकर 8.2°C तक पहुंच गया। आईएमडी ने सोमवार के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि घने कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया है, जिससे मोटर चालकों के लिए गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है।
\“गंभीर प्लस\“ श्रेणी में दिल्ली का AQI
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भले ही सुबह के समय वाहनों की आवाजाही कम थी, लेकिन शांत हवाओं के कारण प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो गए, जिससे निवासियों को कोई राहत नहीं मिली। वर्तमान में राजधानी में स्थिति गंभीर है, वायु गुणवत्ता 450 AQI के निशान को पार करते हुए \“गंभीर प्लस\“ श्रेणी में गोता लगा चुकी है। सोमवार तड़के दिल्ली का एवरेज AQI 460 रहा, वहीं अशोक विहार में सबसे अधिक AQI 500 दर्ज किया गया।
आईजीआई एयरपोर्ट: 403
अलीपुर: 447
बवाना: 488
बुराड़ी क्रॉसिंग: 489
हवाई यात्रा में बाधा को लेकर जारी हुई चेतावनी
दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने घने कोहरे के कारण सोमवार को उड़ानों के परिचालन में बाधा आने की चेतावनी दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने X पर एक पोस्ट में कहा, \“घने कोहरे के कारण, उड़ान संचालन में व्यवधान आ सकता है। हम यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेटेस्ट उड़ान अपडेट के लिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें। हमें हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है।\“
Update issued at 06:12 hours. Kind attention to all flyers!#Fog #FogAlert #DelhiAirport pic.twitter.com/qjVGEBhPxu — Delhi Airport (@DelhiAirport) December 15, 2025
प्रदूषण पर लगाम के लिए GRAP-4 लागू
प्रदूषण के तेजी से बढ़ते स्तर को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 लागू किया था। इसके तहत सबसे सख्त उपाय लागू किए हैं, जिसके तहत सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। CAQM ने पहले चरण तीन और फिर चरण चार के उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।
GRAP स्टेज-4 के तहत वाहन और यातायात पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में अन्य ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है। हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत सभी BS-IV और उससे नीचे के डीजल भारी मालवाहक वाहनों के चलने पर भी रोक लगा दी गई है।
दूसरी ओर निर्माण, तोड़फोड़ और शिक्षण संस्थानों पर भी कड़े नियम लागू हैं। सभी प्रकार की निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। स्कूलों को प्राथमिक छात्रों के साथ-साथ उच्च कक्षाओं (VI से XI) के लिए भी हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और फिजिकल) में कक्षाएं चलाने की अनुमति है, जहां ऑनलाइन विकल्प छात्रों को दिया जाता है। राज्य सरकारों को स्थिति बिगड़ने पर कॉलेजों, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने और ऑड-ईवन नियम लागू करने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन कदम उठाने पर विचार करने को कहा गया है।
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