बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अपडेट: 2836 डिफाल्टर घोषित, लाभुकों को नोटिस जारी
/file/upload/2025/12/8083197788465914921.webpलाभुको पर विभाग द्वारा निलामवाद दायर किया जाएगा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर!Bihar Student Credit Card: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऋण अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसना शुरु हो गया है। ऐसे 2836 को डिफाल्टर घोषित कर नोटिस भेजा गया है।
शीघ्र ही उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। बताया गया है कि ऐसे लाभुक जिन्होंने ऋण लेकर पढ़ाई की, निश्चित अवधि गुजरने के बाद भी ना तो ऋण का किस्त जमा की ना विभाग को इस संबंध में कोई सूचना दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ऐसे लाभुकों को विभाग ने शपथपत्र देने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था। इसके बाद शपथपत्र नहीं देने वाले लाभुको पर विभाग द्वारा निलामवाद दायर किया जाएगा।
सहायक प्रबंधक अलका झा ने कहा कि किश्त जमा नहीं करने वालों को 30 दिसंबर तक शपथपत्र देने का समय दिया गया था। इस अवधि में भी शपथपत्र जिन्होंने नहीं दिया है उनपर निलामवाद की प्रकिया शुरु की जाएगी।
वित्तीय वर्ष में 4980 को मिला ऋण
योजना के तहत इंटर के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर के साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, आइटीआई, बीएड, लॉ समेत सभी व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए चार लाख तक का ऋण दिया जाता है।
पढाई पूरी करने के बाद ऋण 84 किश्तों में देना होता है। इसको लेकर विस्तृत गाइडलाइन है जिसके अनुसार मोहलत भी दी जाती है। जिले में वित्तीय वर्ष में 4980 को योजना का लाभ दिया गया। वहीं करीब 500 आवेदन को ऋण देने की प्रकिया की जा रही है।
‘पोर्टल से जेनरेट किये गए शपथपत्र को 100 रुपये के नन ज्यूडिसियल स्टांप पेपर पर प्रिंट करा कर शपथ को 25 रुपये के वेलफेयर टिकट के साथ नोटराइज्ड कराना अनिवार्य है।
शपथ पत्र की मूल प्रति 30 दिसंबर तक सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी परिसर स्थित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम कार्यालय में जमा करना है। ऐसा नहीं करने वालों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। केस दर्ज होने के बाद शपथपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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मनोज कुमार प्रधान, प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, सिकंदरपुर
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