राशन कार्ड पर संकट! e-KYC नहीं कराया तो रुक जाएगा सस्ता राशन
/file/upload/2025/12/3721656253493136367.webpNational Food Security Act Bihar: संदिग्ध लाभुकों के डेटा का निराकरण और शत-प्रतिशत आधार सीडिंग जरूरी। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क,मुजफ्फरपुर। Bihar ration card e-KYC: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।इस अभियान के तहत संदिग्ध लाभुकों के डेटा का निराकरण और शत-प्रतिशत आधार सीडिंग (e-KYC) सुनिश्चित की जाएगी।
भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार से उपलब्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS Data) के आधार पर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 17 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक कैंप मोड में अपने-अपने क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन कराएं और त्रुटिपूर्ण या संदिग्ध प्रविष्टियों का निष्पादन सुनिश्चित करें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सभी के लिए ई केवाइसी जरूरी
अभियान के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी पात्र लाभुकों की e-KYC प्रक्रिया पूरी हो।इसके साथ ही लाभुकों और कार्डधारियों के बीच व्यापक स्तर पर सूचना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविरों में पहुंचकर e-KYC करवा सकें।
अपात्र लाभुकों की पहचान
विभाग का मानना है कि इस पहल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपात्र लाभुकों की पहचान, पात्र परिवारों को समय पर लाभ, तथा व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
केंद्र और राज्य सरकार की यह कोशिश है कि जो भी पात्र लाभुक हैं उन्हें हर हाल में इसकी सुविधा मिले और वे इसका लाभ उठाएं। वहीं अपात्रों को इससे हटाने का भी यह अभियान कहा जा सकता है।
प्रेस विज्ञप्ति
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा संदिग्ध लाभुकों के उपलब्ध कराये गये डाटा के निराकरण एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को शत्-प्रतिशत आधार सीडिंग (e-KYC)करने का विशेष अभियान प्रारंभ करने का निदेश।@AbhaySinghIAS pic.twitter.com/7W7zhFIcXt— Food & Consumer Protection Dept. Bihar (@food_bihar) December 15, 2025
Pages:
[1]