आगरा जल निगम पर 4.28 करोड़ का जुर्माना: रोड कटिंग में उड़ाई मानकों की धज्जियां, ऐसे लगा है फाइन
/file/upload/2025/12/8684321024854099054.webpसांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, आगरा। जायका सहायतित आगरा जल आपूर्ति (गंगाजल) परियोजना के तहत मानकों को ताक पर रख कार्य करना भारी पड़ गया है। रोड़ कटिंग के बाद रेस्टोरेशन कार्य न कराए जाने, बैरीकेडिंग नहीं करने और अन्य मानकों की अनदेखी पर नगर निगम ने उप्र जल निगम (नगरीय), आगरा के खिलाफ कार्रवाई की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दैनिक जागरण ने भी समस्या को प्रमुखता से उठाया था। रोड काटने के बाद तय समय में रेस्टोरेशन न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए चार करोड़ 28 लाख 24 हजार 406 रुपये का रेस्टोरेशन शुल्क निर्धारित किया है। इसे जल निगम के संबंधित बिलों से कटौती कर नगर निगम में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कार्यदायी संस्था के विरुद्ध एफआइआर कराने के निर्देश दिए हैं।
लोगों की जान को जोखिम में डाल बिना बैरीकेडिंग खोदी सड़कें, रेस्टोरेशन भी नहीं, होगा मुकदमा
जल निगम द्वारा पश्चिमपुरी, दयालबाग, महर्षिपुरम, देव नगर सहित आसपास के क्षेत्र में गंगाजल की लाइन डालने के कार्य किया जा हरा है। लाइन काट छोड़ देना, सुरक्षा मानकों की अनदेखी से क्षेत्रीय लोग लंबे समय से परेशान है। वर्षा के दिनों में कार्य, कोहरे में बिना बैरीकेडिंग कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा दी गई अनुमति में स्पष्ट शर्त थी कि सड़क कटिंग के उपरांत समस्त रेस्टोरेशन कार्य विभागीय मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से स्वयं जल निगम द्वारा कराया जाएगा। इसके बावजूद क्षेत्रीय नागरिकों और पार्षदों ने शिकायतें की है।
जायका सहायतित गंगाजल परियोजना के तहत कार्य में टीटीजेड के मानकों की अनदेखी
नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर कराए गए निरीक्षण में भी यह तथ्य सामने आया कि कई स्थानों पर न तो सड़क की मरम्मत कराई गई और न ही किसी प्रकार के चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा संकेत लगाए गए हैं। इससे आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। नगरायुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा सड़क कटिंग की अनुमति सशर्त दी जाती है। रेस्टोरेशन न करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है।
जल निगम से कुल 4.28 करोड़ रुपये की देयता निर्धारित कर संबंधित बिलों से कटौती कर नगर निगम में जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही लापरवाही और नियमों की अवहेलना के मामले में दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। शहर की सड़कों की गुणवत्ता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
ऐसे लगा है जुर्माना
[*]महर्षिपुरम कॉलोनी, गैलाना रोड, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड, देव नगर कॉलोनी, जेपी. नगर, सूर्यलोक कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सड़कों, कच्ची, इंटरलॉकिंग, सीसी, एचडीडी और बिटुमिन मार्ग की कटिंग के बाद रेस्टोरेशन न किए जाने पर सुपरविजन चार्ज सहित 2.94 करोड़ रुपये से अधिक की देयता तय की गई है।
[*]सेक्टर पांच लीलावती हास्पिटल के पास, सेक्टर नौ कल्याण निगम कार्यालय के पास, सेक्टर 10 राघवेंद्र स्वरूप स्कूल से परशुराम चौक तक दोनों ओर साइड एवं सालासर बालाजी मंदिर के निकट, प्रतीक बिहार, जानकी वाटिका से लखनपुर सी टू ब्लाक, दहतोरा में शेखर रेजिडेंसी, बोस्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरीर, अलबतिया, जगदीशपुर में सोनी इलेक्ट्रिकल्स से भीमनगरी की ओर भी किए गए कार्य के दौरान मनकों का पालन नहीं किया गया है। इसके लिए 1,34,11001 का अर्थ दंड लगाया गया है।
सुरक्षा का नहीं रख रहे ध्यान
जल निगम ने लाइन डालने के लिए पश्चिमपुरी क्षेत्र में सेंट फ्रोंसिस स्कूल के सामने, इसी मुख्य मार्ग पर और संपर्क मार्ग सहित पश्चिमपुरी मुख्य रोड खोद डाली है। बैरीकेडिंग और दूसरे सुरक्षा इंतजाम, संकेतक का प्रयोग मंगलवार को भी नहीं किया गया था।
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