ED करेगी आजमगढ़ के फरार मौलाना शमसुल के मनी लांड्रिंंग मामले की जांच, ब्रिटेन की है दोहरी नागरिकता
/file/upload/2025/12/5231169528321991965.webpशमसुलहोदा खान पर अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। ब्रिटेन की नागरिकता छिपाकर लगभग पांच वर्ष तक वेतन लेने वाले और इस समय ब्रिटेन में रह रहे दारूल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम मुबारकपुर के आलिया सेक्शन के अध्यापक और संतकबीर नगर जिले के मोहल्ला रजा नगर की रजा मंजिल निवासी शमसुलहोदा खान पर अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ईडी ने शमसुलहोदा खान के खिलाफ मनी लांड्रिंग मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई यूपी एटीएस द्वारा दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई है। ईडी ने मौलाना के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही है। जांच कर रही ईडी की टीम कभी भी आजममगढ़ में धमक सकती है।
दारूल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम के मदरसा प्रबंधक ने शमसुलहोदा खान के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आराेप है कि शिक्षक पद पर तैनात भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ ब्रिटेन का नागरिक बना रहा। 2013 से 2017 तक 16 लाख, 59 हजार, 555 रुपये की धनराशि लेने में सफल रहा।
बाद में शिक्षक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मुबारकपुर से अपने पैतृक घर चला गया। रिकवरी के संबंध में संतकबीर नगर जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया गया है । क्योंकि शमसुलहोदा खान का वेतन व अन्य भुगतान जिस बैंक के खाते में जाता रहा है, वह संतकबीर नगर में ही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अक्टूबर से उसके पेंशन भुगतान पर भी रोक लगा दी है।
मुबारकपुर थाना पुलिस ने इस प्रकरण में संलिप्तता के आरोप में प्रबंधक सरफराज और तत्कालीन प्रधानाचार्य मिस्बाह व अब्बास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण की विवेचना मुबारकपुर थाना के उप निरीक्षक कमला प्रसाद सिंह कर रहे हैं। इस प्रकरण में जिला अल्पसंख्यक विभाग के तीन अधिकारियों को शासन ने निलंबित भी कर दिया है।
‘‘ईडी की टीम जब जांच के लिए आएगी तो पहले उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। उसके बाद उन्हें आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ईडी टीम की तरफ से अन्य जो भी टास्क दिए जाएंगे, उस पर जिला पुलिस कार्रवाई करेगी।
-
डा.अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़
Pages:
[1]