cy520520 Publish time 2025-12-29 01:57:26

बिना कानूनी मान्यता के खत्म होगा सोनीपत व अंबाला के मेयर का कार्यकाल, उपचुनाव को अब तक नहीं मिली वैधानिक मंजूरी

/file/upload/2025/12/5002237091185238767.webp

राजीव जैन और शैलजा सचदेवा के उपचुनाव को अब तक नहीं मिली वैधानिक मंजूरी, नए कानून में भी नहीं है प्रावधान।



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में दो नगर निगम सोनीपत और अंबाला ऐसे हैं, जिनके मेयर का कार्यकाल कानूनी मान्यता मिले बिना ही पूरा होने वाला है। सोनीपत के मेयर राजीव जैन का कार्यकाल छह जनवरी और अंबाला की मेयर शैलजा सचदेवा का कार्यकाल 13 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फरवरी-मार्च 2025 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों नगर निगमों के रिक्त मेयर पदों के लिए उपचुनाव कराया गया था, हालांकि हरियाणा नगर निगम कानून 1994 में मेयर के उपचुनाव के लिए प्रविधान ही नहीं था।

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 पारित किया गया है, जिसमें मेयर के उपचुनाव का प्रविधान किया गया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि फरवरी-मार्च 2025 में हुए मेयर के उपचुनाव को कानूनी मान्यता प्रदान की जा सके।

हरियाणा म्युनिसिपल (नगर निकाय) विधयेक 2025 मौजूदा दोनों म्युनिसिपल कानूनों अर्थात हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 का स्थान लेगा। हरियाणा नगर निकाय कानून 2025 के लागू होने के बाद प्रदेश के तीनों प्रकार के नगर निकायों नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका समितियों के लिए एक ही कानून काम करेगा।

रोचक बात यह है कि हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 के साथ-साथ हालांकि सदन द्वारा हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2025 भी पारित किया गया है, जिनके द्वारा मूल हरियाणा नगर निगम कानून 1994 की एक धारा में संशोधन किया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि यह आश्चर्यजनक है कि उपचुनाव के निर्वाचन को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए उन्होंने पिछले नौ महीनों में चार बार पत्र संबंधित अथारिटी को पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

नये बनने जा रहे हरियाणा म्युनिसिपल (नगर निकाय ) कानून 2025 में भविष्य में नगर निगम के मेयर पद के, बेशक किसी कारण के रिक्त होने कारण, उपचुनाव कराने हेतु स्पष्ट प्रविधान किया गया है, परंतु इससे मौजूदा लागू हरियाणा नगर निगम कानून 1994 के अंतर्गत अंबाला व सोनीपत में इसी वर्ष फरवरी-मार्च 2025 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराये गये मेयर उपचुनाव को स्वत: कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है।

एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार हरियाणा निर्वाचन आयोग को हरियाणा नगर निगम कानून 1994 की धारा 13(1) को दरकिनार कर अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पद का उपचुनाव कराना ही था, तो ऐसा आठ दिसंबर 2024 से पहले पहले करा लेना चाहिए था.
Pages: [1]
View full version: बिना कानूनी मान्यता के खत्म होगा सोनीपत व अंबाला के मेयर का कार्यकाल, उपचुनाव को अब तक नहीं मिली वैधानिक मंजूरी

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com