deltin33 Publish time 2025-12-29 14:26:54

पुलिस पेश नहीं कर सकी गवाह, हाथरस से फरार हुए अपराधियों के मामले में दो सिपाही बरी

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हाथरस किशोर न्याय बोर्ड से पेशी के बाद जेल ले जाने के दौरान दो अपराधियों के भागने के मामले में सिपाहियों के खिलाफ गवाहों के पेश न होने के चलते सीजेएम न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। दोनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
सिविल लाइन थाने में इस मामले की रिपोर्ट हाथरस पुलिस लाइन के आरआइ सुरेशपाल सिंह की ओर से दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि 23 नवंबर 2019 को हाथरस पुलिस लाइन के दो सिपाही अफरोज खां व फिरोज खां सरकारी वाहन से दो अपराधियों हाथरस हसायन के धुबई के सगीर व हाथरस सादाबाद के समदपुर व हाल आगरा सिकंदरा के मुकेश उर्फ छोटू को पेशी पर लाए थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हाथरस किशोर न्याय बोर्ड से पेशी के बाद जेल ले जाने के दौरान दो अपराधी हुए थे फरार

वाहन को सिपाही महीपाल चला रहा था। दोनों अपराधियों को किशोर न्याय बोर्ड हाथरस में पेशी के बाद वापस जेल दाखिल करने ले जाया जा रहा था। रास्ते में दोनों सिपाहियों अफरोज व फिरोज की लापरवाही से दोनों अपराधी भाग गए। दोनों को निलंबित किया गया। चार्जशीट के बाद 2021 में सीजेएम न्यायालय में इसका ट्रायल शुरू हुआ।

आरोपित फिरोज और अफरोज तो अदालत में हाजिर हुए, लेकिन वादी व अन्य कोई गवाह पुलिस स्तर से पेश नहीं किया गया। उन्हें पेश करने संबंधी समन-वारंट भी तामील हुए। ये सभी रिपोर्ट अदालत में पेश की गईं। न्यायालय ने इस आधार पर अभियोजन का साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त करते हुए व संदेह का लाभ देते हुए दोनों को बरी कर दिया।
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