SIR in UP: अब इन लोगों से कागज मांगेंगे बीएलओ, कल होगा मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन
/file/upload/2025/12/1033350416412330265.webpजागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआइआर अभियान के तहत जिले में अनंतिम मतदाता सूची लगभग तैयार कर ली जाएगी। मंगलवार को इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा जबकि बुधवार को इसका औपचारिक प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनसे आवश्यक दस्तावेज मांगेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसी तरह जो लो किन्हीं कारणों से गणना प्रपत्र नहीं भर सके थे, वे भी फार्म 6 भरकर वोटर बन सकेंगे। उन्हें एक घोषणा पत्र भी देना होगा जिसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण दर्ज करना होगा।
जिले में कुल 3,22,468 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। इन सभी को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के जवाब में बिहार राज्य से आकर यहां मतदाता बने लोग, अपने माता-पिता के नाम बिहार राज्य की एसआइआर मतदाता सूची में दर्ज होने का संदर्भ भी दे सकेंगे। ऐसे मामलों में संबंधित अभिलेखों की जांच कर निर्णय लिया जाएगा।
दस्तावेजों की मांग जन्मतिथि के आधार पर तय की गई है। एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपने स्वयं के पहचान और जन्म से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। वहीं इसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता या पिता में से किसी एक अथवा दोनों के दस्तावेज देने होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं के लिए माता-पिता के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
एसआइआर के तहत अनंतिम सूची के प्रकाशन के बाद एक माह तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इस अवधि में फार्म-6 के माध्यम से नए मतदाता जोड़े जाएंगे, जबकि फार्म-8 के जरिए पते में संशोधन किया जा सकेगा। इन आवेदनों के साथ भी एसआइआर के अंतर्गत घोषणा प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा। पर्याप्त जानकारी न देने वाले आवेदकों को भी बिना मैपिंग वाले मतदाता की श्रेणी में रखते हुए नोटिस जारी किया जाएगा।
एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि एसआइआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसका उद्देश्य केवल पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि नोटिस मिलने पर समय से दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि उनका नाम सुरक्षित रूप से मतदाता सूची में दर्ज रह सके।
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