यूपी के इन किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगी 3 लाख की सब्सिडी, 15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
/file/upload/2025/12/2837588487938883266.webpसांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को खेती में आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ट्रैक्टर अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर अथवा उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को खेती के कार्यों में सहूलियत मिलेगी और उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो 15 जनवरी 2026 तक चलेगी। इच्छुक किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टलhttps://agriculture.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे तथा अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्राप्त आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। समिति किसानों की पात्रता, दस्तावेजों की सत्यता और योजना की शर्तों के अनुरूप जांच कर पूरी पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों का चयन करेगी।
ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान को लेखपाल द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी। लेखपाल रिपोर्ट में किसान की भूमि का विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, खेती की स्थिति सहित अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज होना जरूरी है। बिना लेखपाल रिपोर्ट के आवेदन को अपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।
इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी (कृषि) नवानगर हरिश्चंद्र यादव ने बताया कि, “सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पात्र किसान समय से https://agriculture.up.gov.in पोर्टल पर आवेदन करें और सभी जरूरी दस्तावेज, विशेषकर लेखपाल रिपोर्ट प्रोफार्मा, सही तरीके से अपलोड करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए किसान विकास खंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।”
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