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पटना में कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई, अधिक कीमत पर यूरिया बेचने वाले दुकान का लाइसेंस किया रद

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अधिक कीमत पर यूरिया बेचने वाले दुकान का लाइसेंस किया रद



संवाद सूत्र, नौबतपुर। प्रखंड में किसानों द्वारा यूरिया की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों को जिला कृषि विभाग ने गंभीरता से लिया है। जिला कृषि पदाधिकारी, पटना द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार ग्राम पितमास, पंचायत करंजा में स्थित उर्वरक प्रतिष्ठान मे कृष्णा इंटरप्राइजेज पर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर यूरिया बिक्री करने का आरोप सिद्ध होने के प्रथम दृष्टया सही पाते हुए उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है।विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसानों ने बताया कि उक्त प्रतिष्ठान यूरिया खाद को सरकारी निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेच रहा था। इस संबंध में किसानों द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया, जो विभाग के संज्ञान में लाया गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से अधिक मूल्य वसूली का मामला सामने आने के बाद इसे गंभीर विषय मानते हुए त्वरित कार्रवाई की गई।
कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं

जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय आदेश संख्या-01, दिनांक 01 जनवरी 2026 के अनुसार, यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है। साथ ही, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के आदेशों की अवहेलना भी मानी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसी आलोक में, जिला कृषि पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से मे० कृष्णा इंटरप्राइजेज की उर्वरक बिक्री अनुज्ञप्ति को निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही, प्रतिष्ठान के संचालक को निर्देशित किया गया है कि वे इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं। निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आगे की कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश

इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ संबंधित प्रतिष्ठान, सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नौबतपुर को भी भेजी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके।

जिला कृषि विभाग ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे केवल निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक की बिक्री करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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