दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए 7 जगह लगेगी लोक अदालत, 1.80 लाख लोगों को मिलेगी राहत
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/05/article/image/chalan-1762956605994-1767585505636.jpgदिल्ली में चालान काटती पुलिस। जागरण
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात के लंबित चालान के निपटारे के लिए 10 जनवरी को दिल्ली सात जिला अदालतों में लोक अदालत का आयोजन होगा।
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण व दिल्ली यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लोक अदालत में 1.80 लाख चालान का निपटारा किया जाना है। चालान के लिए सोमवार से नोटिस व चालान दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
इसमें 30 नवंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए समझौता योग्य चालान ही इस लोक अदालत में सुनवाई में रखे जा सकेंगे। पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट में यह लोक अदालत लेगी।
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नोटिस डाउनलोड करने के लिए सुबह 10 बजे से लिंक एक्टीवेट होगा। प्रत्येक दिन 45 हजार चालान 1.80 लाख चालान होने तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। नागरिक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat लिंक पर जाकर चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे।
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