अलीगढ़ अभिषेक गुप्ता हत्याकांड: पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को झटका, जमानत अर्जी खारिज
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/10/article/image/pooja-shakun-pandey-aligarh-1768020238348.jpgजागरण संवाददाता, अलीगढ़। बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में नामजद आरोपित पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को बड़ा झटका लगा है। जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे सुनाते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
26 सिंतबर 2025 को दो शूटरों के जरिए कराई गई थी हत्या
26 सितंबर 2025 को थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय और उसके पति अशोक पांडेय ने रची थी। आरोप है कि दोनों ने दो शूटरों के जरिए वारदात को अंजाम दिलवाया।
पहले ही अदालत अशोक पांडेय और दोनों शूटरों की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है
इस मामले में पहले ही अदालत अशोक पांडेय और दोनों शूटरों की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अब पूजा शकुन पांडेय की जमानत अर्जी भी निरस्त होने से अभियोजन पक्ष को मजबूती मिली है। वादी की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता विपिन सिंह राना ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपितों की भूमिका साजिश में स्पष्ट है। अदालत ने तथ्यों और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत देने से इंकार कर दिया।
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