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ग्राहकों के पास होते हैं ऐसे अधिकार, जिनके बारे में नहीं जानते होंगे आप; कैसे दर्ज कराएं शिकायत? पूरी डिटेल

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दर्ज कराई जा सकती है शिकायत



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बाजार से कोई सामान खरीदा हो, लेकिन उसकी क्वालिटी या कीमत को लेकर आपको संदेह हुआ हो? आम तौर पर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में या तो चुप रह जाता है, या फिर विक्रेता से बहस कर लेता है।

इसकी वजह ये है कि एक ग्राहक के तौर पर हमें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। लेकिन बाजार से कोई भी उत्पाद खरीदने से पहले एक ग्राहक के तौर पर आपको उसकी कीमत, गुणवत्ता और मात्रा की जानकारी हासिल करने का हक है। किसी विक्रेता के खिलाफ शिकायत करने का भी एक पूरा सिस्टम है।
किस नियम के तहत करें शिकायत?

अगर किसी ग्राहक को किसी उत्पाद को लेकर कोई शिकायत है, या उसे लगता है कि विक्रेता सामान की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत को लेकर गुमराह कर रहा है या पैकिंग पर गलत जानकारी दे रहा है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कहां करें शिकायत?

उत्पाद से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए या ठगी होने पर e-Daakhil पोर्टल या consumerhelpline.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की नेशनल हेल्पलाइन 1915 या 1800114000 पर फोन कर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कोई भी ग्राहक जिला उपभोक्या आयोग या राज्य उपभोक्ता आयोग में वकील के माध्यम से केस दाखिल कर सकता है। 1 करोड़ की राशि के लिए जिला स्तर पर, 1 से 10 करोड़ की राशि तक के सामान के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग और 10 करोड़ से अधिक कीमत के सामान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज किया जा सकता है।

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