अखलाक हत्याकांड की स्थानांतरण याचिका पर फैसला आज, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रहेगा मामला या बदलेगी अदालत
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/13/article/image/Akhlaq-Dadri-lynching--1768328478824.jpgअखलाक की फाइल फोटो।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अखलाक हत्याकांड मामले के स्थानांतरण याचिका (टीए) पर गौतमबुद्ध नगर के जिला न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव बुधवार को सुनवाई करेंगे। सुनवाई के बाद यह तय किया जाएगा कि मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) में चलेगा या किसी अन्य अदालत में।
आरोपितों के अधिवक्ता ने आठ जनवरी को एफटीसी से किसी अन्य अदालत में मामले के स्थानांतरण के लिए याचिका दायर की थी। स्थानांतरण याचिका छह आरोपितों विनय, शिवम, सौरभ, संदीप, गौरव और हरिओम की ओर से दायर की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लगाए आरोप झूठे हैं। उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का निर्देश दिया। लेकिन एफटीसी अदालत ने सुनवाई के बाद धारा-321 सीआरपीसी के तहत मामला वापस लेने के आवेदन को खारिज कर दिया।
आरोपित के अधिवक्ता को सुने बिना एफटीसी ने केवल एक पक्ष (पीड़ित) की बात सुनकर आवेदन खारिज कर दिया था। इससे आरोपितों को न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। इसलिए मामले को एडीजे एफटीसी-1 से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करना आवश्यक है। अखलाक के परिवार के अधिवक्ता यूसुफ सैफी ने बताया कि अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।
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