गोरखपुर में 13 साल बाद न्याय, एक्सईएन से होगी 7.17 लाख की वसूली
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/14/article/image/Rupee-1768363402632.jpgसहजनवा तहसील के खोरठा निवासी निविदा लाइनमैन की करंट से हुई थी मृत्यु। सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम के निविदाकर्मी अखिलेश उर्फ पप्पू के स्वजन को मुआवजा मिलेगा। मृत्यु के 13 साल बाद बिजली निगम के अधिशासी अभियंता सहजनवां से सात लाख 17 हजार रुपये वसूलकर अखिलेश की पत्नी को दिए जाएंगे। यह आदेश उप श्रमायुक्त ने दिए हैं।
सहजनवा संवाद सूत्र के अनुसार तहसील के ग्राम पंचायत खोरठा निवासी अखिलेश उर्फ पप्पू बिजली निगम में निविदा लाइनमैन पद पर काम करते थे। वित्तीय वर्ष 2013- 14 में करंट की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय अभियंताओं ने निविदा लाइनमैन की गलती के कारण हादसा बताते हुए मुआवजा देने से इन्कार कर दिया था।
अखिलेश की पत्नी रेनू देवी ने अभियंताओं के यहां काफी दौड़भाग की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में रेनू देवी ने उप श्रमायुक्त के यहां वाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद उप श्रमायुक्त ने बिजली निगम के एक्सईएन को निर्देशित किया कि रेनू देवी को सात लाख 17 हजार 485 रुपये दिए जाएं। आदेश के बाद भी एक्सईएन ने धनराशि नहीं जमा की।
इस पर उप श्रमायुक्त ने तहसील के अधिकारियों को पत्र भेजकर एक्सईएन सहजनवा से रुपये वसूलने का आदेश दिया। साथ ही वर्ष 2014 से धनराशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी वसूलने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि आरोपित से वसूली करने के बाद धनराशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त / उप श्रमायुक्त के नाम से बैंक ड्राफ्ट बना जमा कराएं।
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जमा की गई धनराशि मृत निविदाकर्मी अखिलेश की पत्नी रेनू को दी जाएगी। तहसीलदार आरके कन्नौजिया ने कहा कि एक्सईएन रुपये वसूलने के लिए पत्र आ गया है। अमीन को धनराशि जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
एक्सईएन राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उप श्रमायुक्त के यहां से वसूली के लिए कोई पत्र जारी होने की जानकारी नहीं है। न्यायालय के कार्य देखने वाले कर्मी से जानकारी की जाएगी।
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