Bihar Teacher HRA: शिक्षकों के लिए राहत की खबर, आवास भत्ते पर शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/14/article/image/Bihar-Teacher-HRA-1768389023411.jpgशिक्षकों के लिए राहत की खबर, आवास भत्ते पर शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश
जागरण संवाददाता, बक्सर। जिले के नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहतभरी खबर है। लंबे समय से शहरी आवास भत्ता कम दर पर मिलने की शिकायतों के बाद जिला शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है। अब सभी पात्र शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार, शहरी आवास भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी संदीप रंजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के विद्यालयों में पदस्थापित सभी कोटि के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक को जनवरी 2026 के वेतन के साथ संशोधित दर पर शहरी आवास भत्ता देय होगा।
इस बाबत जारी आदेश में डीईओ ने कहा है कि समीक्षा में यह सामने आया कि एचआरएमएस पोर्टल पर आवास भत्ता की संशोधित/वर्द्धित दर अद्यतन नहीं होने के कारण शिक्षकों को कम भुगतान किया जा रहा था।
डीईओ ने नए परिसीमन के बाद गठित नगर पंचायतों (चौसा नगर पंचायत को छोड़कर) में कार्यरत शिक्षकों को भी अब नई दर से शहरी आवास भत्ता देने का निर्देश दिया है।
वहीं, बीपीएससी टीआरई-1, टीआरई-2 एवं टीआरई-3 के माध्यम से नियुक्त विद्यालय अध्यापक तथा नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को भी उनके विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के समान दर से आवास भत्ता देने का आदेश दिया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सक्षमता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय में उत्तीर्ण होकर स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को, उनके विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान से पूर्व जिस दर पर आवास भत्ता मिल रहा था, उसी दर से योगदान की तिथि से भुगतान किया जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन नगर निकायों के विद्यालयों में पूर्व से जिस दर पर आवास भत्ता स्वीकृत है, उसी दर पर वहां कार्यरत सभी शिक्षकों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
इस निर्णय से जिले के सैकड़ों शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से चली आ रही असमानता समाप्त होगी।
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