दिल्ली दंगा साजिश मामले में नया मोड़, अथर खान ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की जमानत याचिका
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/14/article/image/delhi-riots-1768393097929.jpgआरोपी अथर खान ने भी कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पांच आरोपियों को ज़मानत दिए जाने के बाद, एक और आरोपी अथर खान ने भी कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अथर खान ने अपने ऊपर लगे समान आरोपों का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत मांगी है। मामले की सुनवाई 19 जनवरी को होगी।
पुलिस के अनुसार, अथर खान एक पूर्व कॉल सेंटर कर्मचारी है और उस पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांद बाग इलाके में विरोध प्रदर्शनों का मुख्य आयोजक होने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि उसने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए और CCTV कैमरों को नष्ट करने की साजिश में भी भूमिका निभाई।
कोर्ट ने उसके खिलाफ आपराधिक साजिश सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। अथर खान का नाम एक और FIR में भी है, जिसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और दंगों के दौरान एक शोरूम में हुई लूट शामिल है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी मामले की सुनवाई करेंगे।
यह गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शाहदाब अहमद को ज़मानत दे दी थी, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खालिद और इमाम के खिलाफ UAPA के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
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