Unnao Rape Case में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ और सबूत देना चाहती है पीड़िता, दिल्ली HC ने CBI से जवाब मांगा
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/15/article/image/Kuldeep-sengar-1768467450953.jpgकुलदीप सिंह सेंगर।
एएनआई, नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर निष्कासित भाजपा नेता व पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मामले में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति मांगी है।
सेंगर को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसकी अपील फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता की इस याचिका पर सीबीआई और कुलदीप सिंह सेंगर से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को इस आवेदन पर प्रारंभिक सुनवाई की।
पीड़िता की ओर से वकील महमूद प्राचा ने अदालत में दलील दी कि उनकी मुवक्किल मामले में अपनी उम्र से संबंधित दस्तावेजों सहित कुछ अतिरिक्त सबूत पेश करना चाहती हैं। हालांकि, पीठ ने नोट किया कि ये दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। अदालत ने पीड़िता के वकील को निर्देश दिया कि वे 31 जनवरी तक सभी संबंधित दस्तावेज दाखिल करें।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की है। वहीं, सीबीआई और कुलदीप सिंह सेंगर को दो सप्ताह के भीतर इस आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को उसकी अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था, लेकिन 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
इस मामले में सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन अदालत में पेश हुए। इससे पहले तिस हजारी कोर्ट ने उन्नाव के नाबालिग दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था
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