Delhi Pollution: फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, GRAP-3 की पाबंदियां लागू...जानें क्या होगी पाबंदी
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि Delhi-NCR की हवा की हालत और बिगड़ गई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 350 से ऊपर पहुंच गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है। GRAP-III के तहत अब कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। गैर-ज़रूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद रहेंगे। इसमें मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग, खुली खुदाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टर और टाइल या फर्श लगाने जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट, स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे और माइनिंग से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।दिल्ली की हवा और हो सकती है खराब
सीएक्यूएम की तरफ से बताया गया कि एयर क्वालिटी के आने वाले दिनों में \“गंभीर\“ होने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ’ के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से ग्रैप-3 के प्रतिबंध इस महीने की शुरुआत में हटाए गए थे, क्योंकि यहां की हवा थोड़ी साफ हुई थी। इससे पहले दिसंबर में दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई थी। इससे ग्रैप-4 के उपाय लागू किए गए थे। इसके बाद हवा साफ हुई और धीरे-धीरे ग्रैप के प्रतिबंध हटाए गए।
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GRAP-III के तहत लगेंगी ये पाबंदियां
GRAP-III लागू होने के बाद वाहनों पर भी कड़ी रोक लगाई गई है। इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाले चार-पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मीडियम मालवाहक वाहन भी सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। साथ ही, उन इंटर-स्टेट डीज़ल बसों पर भी रोक रहेगी जो CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI मानकों पर खरी नहीं उतरतीं। उद्योगों के मामले में भी सख़्ती बरती गई है। जो फैक्ट्रियां या इंडस्ट्रीज़ बिना मंज़ूरी वाले ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें इन नियमों के तहत अपना काम अस्थायी रूप से बंद करना होगा।इन पाबंदियों का मकसद प्रदूषण को कम करना और दिल्ली-NCR की हवा की स्थिति को और बिगड़ने से रोकना है।
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