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पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को आजीवन कारावास, एटा कोर्ट का फैसला

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, एटा। पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी का उत्पीड़न किया और उसे जिंदा जलाकर मार दिया। मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सास-ससुर सहित चार और लोग भी नामित किए गए थे, मगर उनके विरुद्ध पुलिस सबूत पेश नहीं कर सकी। इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। जो लोग बरी किए गए हैं उनमें सास-ससुर और जेठ-जेठानी शामिल हैं। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मनीषा ने सुनाया।
2019 में की थी शादी

मैनपुरी जनपद के गांव नगला कायस्थान थाना क्षेत्र औंछा के रहने वाले दिलीप कुमार ने अपनी बेटी शिवानी का विवाह गांव सलेमपुर निवासी गौरव कुमार के साथ वर्ष 2019 में किया था। पति-पत्नी के बीच शुरू से ही अनबन रही। गौरव दहेज मांगता था और उसने कार की मांग शिवानी के मायके वालों से की थी।

इसके बाद जब मांग पूरी नहीं हुई तो शिवानी को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। महिला को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उसे कुछ आराम भी मिला, लेकिन बाद में फिर से हालत बिगड़ गई और 17 अप्रैल 2020 को एटा के मेडिकल कॉलेज में उसकी मृत्यु हो गई।
शिवानी ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे बयान

इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि शिवानी ने दिल्ली में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था, जिसमें बताया था कि उसके पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध थे। मामले की रिपोर्ट मृतका के मायके पक्ष ने दर्ज कराई थी, जिसमें हत्या और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।

इस मामले में मृतका के ससुर इंद्रपाल, सास भूदेवी, जेठ रूपकिशोर व जेठानी पूजा को बरी कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पति को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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