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Farmer Registry के लिए आज से फिर लगेंगे विशेष कैंप, 17 से 21 जनवरी तक पंचायतों में होगा आयोजन

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फार्मर रजिस्ट्री के लिए आज से फिर लगेंगे विशेष कैंप



जागरण संवाददाता, पटना। जिन किसानों ने अब तक फार्मर रजिस्ट्री या ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके लिए राहत की खबर है। जिले की पंचायतों में शनिवार से एक बार फिर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से 17 से 21 जनवरी तक द्वितीय चरण के विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों का आयोजन जिले की सभी 322 पंचायतों में किया जाएगा।

जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में 6 से 11 जनवरी तक पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए गए थे। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान फार्मर रजिस्ट्री से वंचित रह गए हैं।

ऐसे किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए दोबारा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि फार्मर रजिस्ट्री के बिना किसानों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।

एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों का डिजिटल डाटा तैयार करना है, ताकि सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बीज वितरण, फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंच सके।

फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को बार-बार दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी पंचायत में लगने वाले विशेष कैंप में जाकर फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि से संबंधित दस्तावेज और बैंक खाता विवरण साथ लाना आवश्यक है।

पंचायत स्तर के कैंप के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और वसुधा केंद्रों पर भी फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

इसके अतिरिक्त किसान चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी फार्मर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए भारत फार्मर रजिस्ट्री (BHFR) पोर्टल agri-stack.gov.in पर जाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

किसी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001801551 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456215 पर संपर्क किया जा सकता है।

किसान जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार से भी सहायता ले सकते हैं।
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