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रामपुर दोहरे हत्याकांड में फैसला: दो को आजीवन कारावास की सजा, 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, रामपुर। सिविल लाइंस क्षेत्र में तीन साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड में जिला जज भानुदेव शर्मा ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 80 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। हत्या की घटना आठ जुलाई 2023 को सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में हुई थी।

हाईवे पर कोसी नदी के पुल के नीचे मंसूरपुर गांव के कल्लू शाह और मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे के नियामतपुर इकटोरिया गांव के मुर्तजा अली को कुछ लोगों ने डंडों से पीटा था। दरांती से उन पर ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी थी। मृतक और हत्यारोपित सभी वहां सुल्फा पी रहे थे। उनके बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था।
अफरोज अली की ओर से दर्ज कराई थी रिपोर्ट

मृतक कल्लू शाह के बेटे अफरोज अली की ओर से हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें मंसूरपुर गांव के सद्दाम, सतवीर और सहरिया गांव के इरफान को नामजद किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान इरफान का नाम निकाल दिया था। सतवीर और सद्दाम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि दोनों को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से 14 गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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