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जींद: हत्यारे पति को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया; पत्नी को उतारा था मौत के घाट

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हत्यारे पति को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया। सांकेतिक फोटो



जागरण संवाददाता, जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने पत्नी की निर्मम हत्या के जुर्म में पति को दोषी करार दिया है। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार, गांव भूना कैथल निवासी रोशनलाल ने 29 दिसंबर 2022 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी मोनी की शादी 2018 में गांव सिवानामाल निवासी राकेश के साथ हुई थी। मोनी का गौना 2021 में किया गया था।

सुसरालीजन मोनी से मारपीट करते थे। इसके चलते कुछ समय से मोनी मायके आई हुई थी। बाद में मोनी को उसका पति राकेश तथा सास कमलेश मायके से लेकर आए थे। 29 दिसंबर 2022 को उन्हें मोनी की मौत के बारे में सूचना मिली।

इस पर वह मौके पर पहुंचे। मोनी के गले पर कट के निशान थे और गले को भी दबाया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए फारेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने साक्ष्यों को जुटाया। मृतका के पिता रोशनलाल ने आरोप लगाया था कि मोनी के पति राकेश ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी बेटी की हत्या की है।

सदर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने राकेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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