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भाजपा सांसद ढुलू महतो के लिए मिला-जुला रहा शनिवार, एक मामले में रिहाई तो दूसरे में आरोप तय

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धनबाद कोर्ट में सांसद ढुलू महतो और अन्य।



जागरण संवाददाता, धनबाद। भाजपा सांसद ढुलू महतो के लिए शनिवार का दिन कानूनी रूप से मिलाजुला रहा। एक मामले में अदालत से उन्हें राहत मिली, जबकि दूसरे मामले में उनके विरुद्ध आरोप तय किए गए।
मारपीट मामले में सांसद समेत आठ रिहा

मारपीट के पांच वर्ष पुराने एक मामले में धनबाद के भाजपा सांसद ढुलू महतो सहित आठ आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता श्रीवास्तव की अदालत ने सुलह-समझौते के आधार पर सांसद ढुलू महतो, गोपाल महतो, चंडी सिंह, युगल रवानी, बबलू महतो, टिंकू महतो, कमल महतो और अशोक ठाकुर को रिहा करने का आदेश दिया।

यह प्राथमिकी सोनाराम मांझी की शिकायत पर बरोरा थाना में दर्ज की गई थी। आरोप था कि जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने सोनाराम के साथ मारपीट की थी।
रंगदारी मामले में आरोप गठित

गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर से रंगदारी मांगने के मामले में भाजपा सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपी शनिवार को अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय कर दिए।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में आरोप गठन के दौरान सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

गौरा इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर दीपक कुमार चौहान की शिकायत पर बरोरा थाना में चार मार्च 2022 को सोलह नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोप था कि चार सितंबर 2022 को दोपहर करीब एक बजे मुराईडी कांटा पर ढुलू समर्थक पहुंचे और कहा कि विधायक का आदेश है कि सभी डिपो होल्डरों को प्रति टन एक हजार रुपये रंगदारी देनी होगी, अन्यथा काम नहीं करने दिया जाएगा।

शिकायत में कहा गया कि रंगदारी का विरोध करने पर विधायक समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि अजय महतो ने कमर से पिस्तौल निकालकर फायरिंग की, जिसमें वह बाल-बाल बच गए।

इसके अलावा प्रकाश साव, मदन साव, शंकर मंडल, कपिल यादव, विनोद महतो, कमलेश चौहान उर्फ मंटू, महेंद्र चौहान, शिवशंकर चौहान, शत्रुघ्न चौहान, ओमप्रकाश चौहान, टिंकू लाला, विजय मंडल, अमर रविदास, पवन गांधी सहित 30-40 अन्य लोग हथियारों से लैस होकर एकमत होकर जान मारने की नीयत से हमला करने के आरोपित हैं, जिससे शिकायतकर्ता घायल हुआ और खून बहने लगा। पुलिस ने अनुसंधान के बाद कुल सोलह आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
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