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जौनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म-वीडियो बनाने और धर्म परिवर्तन के दोषी को 12 साल की सजा

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दुष्कर्म कर वीडियो प्रसारित करने व धर्म परिवर्तन कराने के दोषी को 12 वर्ष का कारावास

- संगठित गिरोह बनाकर लव जिहाद के तहत प्रेम जाल में फंसा कर मुस्लिम बनाने का आरोप

- ऐसे अपराधों से समुदायों में भय का माहौल व सामाजिक तनाव की होती है आशंका : कोर्ट

जागरण संवाददाता, जौनपुर: संगठित गिरोह बनाकर लव जिहाद के तहत नगर कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 11वीं की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाने, दुराचार करने, अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देने व उसका धर्म परिवर्तन कराने के दोषी पुरानी बाजार के कोठिया निवासी मो. तालिब को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने 12 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पांच वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये अर्थ दंड व धमकी देने के आरोप में दो वर्ष कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड पीड़ता को न अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 25 जुलाई 2023 को कोतवाली में दर्ज कराई थी। बताया कि आरोपी तालिब अंसारी पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पिछले दो साल से शारीरिक शोषण कर रहा था। उसका अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया। वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर दुराचार किया। उसकी सहेलियों के साथ भी आरोपी अपने साथियों के साथ शोषण किया। पीड़िता की मां ने बताया कि मार्च 2023 में घर आने पर उसने बेटी को आरोपी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए चला गया। आरोपी का संगठित गिरोह है जो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका मतांतरण कराता है। संगठित गिरोह का 77 नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी चलती है जो लड़कियों का ब्रेनवाश करते हैं। मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल व बयान कराया व चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाबालिग से दुष्कर्म करना और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना अत्यंत गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधों का परिणाम केवल पीड़ित परिवार तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह समाज और सामाजिक संस्थाओं पर गहरा प्रभाव डालता है। कोर्ट ने टिप्पणी कि आरोपितों का मकसद लव जिहाद के तहत अपने प्रेम जाल में फंसा कर धन उगाही करने और मतांतरण का है।
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