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भदोही में चावल कारोबारी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, पांच साल बाद कोर्ट का आया फैसला

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जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने शनिवार को महराजगंज के चावल कारोबारी की हत्या के दोषी वाराणसी जिले के मिर्जामुराद थाना के बिहड़ा गांव निवासी प्रदीप कुमार दुबे को आजीवन कारावास एवं 62 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

उसने उधार के 29.60 लाख रुपये न देना पड़े, इसको लेकर औराई के कंसापुर गांव के व्यापारी शिव कुमार गुप्ता की हत्या कर मीरजापुर के चील्ह में एक कुएं में शव को फेंक दिया था।

कंसापुर के पवन कुमार गुप्ता ने 18 जनवरी 2020 को औराई कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसके चाचा शिवकुमार गुप्ता चावल का व्यवसाय कमिशन पर करते थे। श्रीराधे कृष्ण ट्रेडर्स मिल बरजीकला से चावल लेकर प्रदीप दुबे (उर्फ) सिंटू दिया। उसकी कीमत 29 लाख 60 हजार थी।

चावल लेकर उसने पैसा देने में देरी की, अपने रुपयों का वह तकादा करने लगे। उधारी का पैसा न देना पड़े इसलिए प्रदीप अपने सहसेपुर गांव निवासी मित्र संगम दुबे और उसके दोस्त बाबू के साथ मिलकर उसके चाचा की हत्या करने के उद्देश्य से औराई में होंडा एजेंसी के पास पैसा देने के बहाने बुलाया था।

यहां से कार में उसके चाचा शिवकुमार गुप्ता को को चील्ह में ले गए और उनकी हत्या कर शव कुएं में डाल दिया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने 15 दिन के अंदर ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने प्रदीप कुमार दूबे को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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