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जहरीली शराब कांड: अलीगढ़ कोर्ट ने प्रमोद गुप्ता को दोषी ठहराया, 20 जनवरी को सजा

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सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जहरीली शराब कांड के एक और मुकदमे में शनिवार को एडीजे-14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने फैसला सुनाया। मेथेनाल मिलावट युक्त शराब बेचने के आरोपित तस्कर प्रमोद गुप्ता को दोषी करार दिया है। फैसले की नियत तारीख पर प्रमोद के गैरहाजिर रहने के कारण उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है।

सजा के लिए 20 तारीख नियत कर दी है। एसओ जवां चचंल सिरोही ने पांच जून 2021 को क्वार्सी में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजे-14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया फैसला

अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकदमे में कहा था कि जवां क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुईं मौतों के बाद जवां के शराब माफिया मुनीश शर्मा को पकड़ा गया। उसने पूछताछ में स्वीकारा कि उन्हें यह मिलावटी शराब कुलदीप विहार महुआ खेड़ा का प्रमोद गुप्ता लाकर देता है। इस सूचना पर क्वार्सी पहुंचकर क्वार्सी पुलिस की मदद से प्रदीप कुमार को मुखबिर की मदद से क्वार्सी बाइपास महाराणा प्रताप गेट से पकड़ लिया। उसके पास से 24 क्वार्टर देशी शराब गुड ईवनिंग ब्रांड बरामद हुई।
प्रमोद ने स्वीकार किया

प्रमोद ने स्वीकारा कि जिले में घटित शराब कांड के बाद शुरू हुई धरपकड़ से बचने के लिए वह इस शराब को ठिकाने लगाने जा रहा था। तभी पकड़ा गया। रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को जेल भेजा गया। बरामद शराब की आबकारी प्रयोगशाला मेरठ से जांच हुई। जिसमें मेथेनाल मिलावट की पुष्टि हुई। जिसके सेवन से कोमा या मृत्यु तक होती है। चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में ट्रायल हुआ। अदालत ने शनिवार को निर्णय की तारीख नियत की थी।
प्रमोद के वकील ने हाजिरी माफी लगाई कि वह बीमार है

प्रमोद गुप्ता के अधिवक्ता ने यह कहते हुए हाजिरी माफी लगाई कि वह बीमार है। अस्पताल में भर्ती है। मगर किस अस्पताल में भर्ती है। इसके साक्ष्य पेश नहीं किए।

एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार अदालत ने उसकी हाजिरी माफी खारिज करते हुए गैर हाजिर करार देकर अपमिश्रित शराब बेचने व धोखाधड़ी संबंधी धाराओं में दोषी करार दिया है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर एसएसपी को सूचित कर 20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश हैं।
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