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30 साल बाद लागू हुआ कोर्ट का आदेश, दरभंगा में बीके रोड का रास्ता खुला, लाठी चार्ज

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कार्य में बांधा डालने वालों पर कार्रवाई करती पुलिस। जागरण



संवाद सहयोगी,दरभंगा । आखिर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने में करीब 30 वर्ष लग गए। नगर निगम ने दंडाधिकारी, पुलिस बल, दंडाधिकारी, कोर्ट के नाजीर और बुलडोजर के साथ बीके रोड पहुंच कर दुकानों को तोड़ कर रविवार को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया।

जिससे अधिवक्ता और शिक्षक परिवार को बीके रोड तक आने जाने का रास्ता मिला। रास्ता के बीच आनेवाली नगर निगम की दुकानों को तोड़ कर जमींदोज कर दिया गया।

सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सिविल जज-12 सलभ शर्मा की अदालत ने 30 वर्ष पुराने इजरायबाद संख्या 2/96 में नगर निगम के नगर आयुक्त, जिला दंडाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया था कि लक्ष्मीपुर मुहल्ला के रवींद्र नारायण चौधरी के आवास के सामने 35 गुणे 42 फीट की भूमि खेसरा नंबर 29496 पर निगम द्वारा निर्मित दुकान को तोड़कर बीके रोड तक रास्ता सुनिश्चित किया जाए। इसी आदेश का पालन रविवार को किया गया है।

गौरतलब है कि रवींद्र नारायण चौधरी ने अपने जीवन काल में दरभंगा नगर निगम के विरुद्ध 12 फरवरी 1996 को पारित डिक्री का क्रियान्वयन कराने हेतु 29 मार्च 1996 को इजरायवाद संख्या 02/96 दर्ज कराया था।

आवेदक चौधरी ने दखल दहानी के लिए पुलिस बल, दंडाधिकारी एवं बुलडोजर के लिए नजारत में शुल्क भी जमा किया था। न्यायालय से नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर ने जांचोपरांत 21 नवंबर 25 को प्रतिवेदन समर्पित किया कि डिक्री होल्डर के परिवार के लोगों को सड़क पर आने जाने हेतु अवरोध हटाना समीचीन है।

उक्त परिस्थिति में शर्मा की अदालत ने आदेश पारित किया। इधर इजरायवाद दायर करने वाले चौधरी का निधन हो गया। उनके पुत्र सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केशव कुमार चौधरी और पुत्र शिक्षक चौधरी ने पूरी मुस्तैदी से कोर्ट आदेश का पालन कराने के लिए कोर्ट, नगर निगम की दौड़ लगाते रहा।

रविवार को नगर निगम के अधिकारी, कोर्ट के नाजीर, दंडाधिकारी, पुलिस बलों और बुलडोजर के साथ पहुंच कर कोर्ट आदेश का पालन सुनिश्चित कराया। वर्ष 1996 में पारित आदेश का अनुपालन 18 जनवरी 2026 को हुई। अब स्व. रविन्द्र नारायण चौधरी के स्वजन अधिवक्ता एवं शिक्षक को अपने घर से बीके रोड जाने का रास्ता मिल गया।
चार दुकानों को बुलडोजर से कर दिया जमींदोज

दरभंगा । लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बीके रोड में नगर निगम ने अपनी चार दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। इसके विरोध में सुबह में धरना पर बैठे नगर निगम व्यवसाय महासंघ ट्रस्ट के सदस्यों पर लाठी चटका कर मौके से भगाया।

इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक नायक, गिरिजानंद मिश्रा,गौतम कुमार,एजाज अहमद, पप्पू राय, आनंद कुमार मिश्र चोटिल हो गए। अफरातफरी के बीच मीडिया कर्मियों के साथ भी पुलिस व निगम के पदाधिकारियों की धक्का मुक्की हुई।

बताते हैं कि रविवार की सुबह से ही लहेरियासराय टावर से लेकर चट्टी चौक तक के व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी थी। सभी धरना पर बैठे हुए थे। ये लोग दुकान तोड़ने से पहले दुकानदारों को दुकान आवंटित करने की मांग कर रहे थे।

नगर निगम के उप नगर आयुक्त जयचंद्र अकेला, दरभंगा न्यायालय के नाजिर, पुलिस पदाधिकारी ने पहले सभी को समझाया। उपनगर आयुक्त अकेला ने बताया कि न्यायालय का आदेश है ऐसी स्थिति में आज ही दुकान तोड़कर पूरी तरह सफाई कर न्यायालय को सूचित करना है।

जब आंदोलनकारी दुकानदार नहीं माने तो पुलिस ने लाठी चटका कर भगाया और दो बुलडोजर की मदद से चार दुकानों को तोड़कर हटा दिया। इधर, व्यवसायी महासंघ ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक नायक ने पुलिस पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने का आरोप लगाते हुए इसकी घोर निंदा की है।


दरभंगा न्यायालय क़े आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाया गया हैं। पहले ही अतिक्रमण खाली करने को लेकर सूचना दी गई थी। हल्का बल प्रयोग किया गया है, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
- जयचंद्र अकेला, उप नगर आयुक्त ,नगर निगम, दरभंगा
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