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कैमूर में खनिज विभाग का एक्शन, बिना लाइसेंस के बालू -गिट्टी की बिक्री करने वाले 10 दुकानदारों पर FIR

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बालू-गिट्टी की बिक्री करने वाले 10 दुकानदारों पर एफआईआर। (फाइल फोटो)



जागरण संवाददाता, भभुआ। बिना लाइसेंस के बालू व गिट्टी की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर जिला खनिज विकास विभाग की कड़ी नजर है।

इन दिनों जिले में पदाधिकारियों के द्वारा बिना लाइसेंस के संचालित होने वाली दुकानों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार की गई कार्रवाई के क्रम में भगवानपुर थाना क्षेत्र के दस दुकानदारों पर प्राथमिकी कराई गई है।

इस संबंध में जिला खनन विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका ने बताया कि विभाग के द्वारा जिले में बिना लाइसेंस के संचालित होने वाली बालू व गिट्टी की दुकानों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान भगवानपुर थाना क्षेत्र के तहत दस दुकानों को बिना लाइसेंस के संचालन करते हुए पाया गया था।

पहचान किए गए दुकानदारों को नोटिस देकर लाइसेंस बनवाने के लिए कहा गया था। नोटिस देने के बाद भी बिना लाइसेंस के ही दुकानों को संचालन किया जा रहा था। इन सभी दुकानदारों पर भगवानपुर थाना में प्राथमिकी कराई गई है।

जिला खनन विकास पदाधिकारी ने बताया कि लाइसेंस बनवाने की जागरूकता के लिए जिला मुख्यालय पर बीते वर्ष के 29 दिसंबर व इस वर्ष पांच व 16 जनवरी को शिविर का आयोजन किया था।

उन्होंने बताया कि अवैध रूप से संचालित दुकानों पर पांच से दस हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाता है। विभाग के द्वारा बालू व गिट्टी की बिक्री करने के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की एक जनवरी से 31 दिसबंर तक होती है।

उन्होंने बताया कि भंडारित लघु खनिज बालू व गिट्टी से संबंधित वैध भंडारण के कागजात उपलब्ध नहीं कराने की वजह से अवैध भंडारण के खिलाफ सभी दस दुकानदारों पर प्राथमिकी कराई गई है।
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