यूपी में अब मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को देना होगा घोषणा पत्र, देना होगा ये डॉक्यूमेंट
https://www.jagranimages.com/images/2026/01/19/article/image/VoterList-1768642996093-1768817888626.webpअब मतदाता सूची में नाम शामिल कराने को देना होगा घोषणा पत्र।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। एक जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए चलाए जा रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में अब फॉर्म छह भरते समय आवेदकों को घोषणा पत्र भी भरना होगा।
नई व्यवस्था के तहत घोषणा पत्र में 2003 की मतदाता सूची में शामिल अपने किसी संबंधी माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी का विवरण दर्ज करना होगा। इसी के साथ जन्म तिथि व आवासीय पते के साक्ष्य के लिए आधार कार्ड के साथ कई अन्य विकल्प भी दे दिए गए हैं।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म छह भरते समय जन्म तिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है।
इसके साथ ही जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो के साथ अन्य विकल्प तो आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में भी आधार कार्ड के अलावा निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य विकल्प दिए गए है। जिसमें से भी कोई एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा।
जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि इसी तरह फॉर्म भरते समय नई बात यह है कि फॉर्म छह के साथ दिए जाने वाले एक घोषणा पत्र आवेदक को 2003 की अंतिम मतदाता सूची में शामिल माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोज कर उसकी सूचना घोषणा पत्र में भरनी है।
यदि यह भर दी जाती है तो बगैर किसी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। यदि फॉर्म छह भरते समय यह विवरण नहीं दर्ज होगा तो आवेदक को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से एक नोटिस दी जाएगी।
नोटिस पर दिए गए दस्तावेजों की सूची में से आवेदक को दस्तावेजी साक्ष्य देना होगा। दस्तावेजी साक्ष्य देने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
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